सहमति की आयु पॉक्सो के अंतर्गत: संरक्षण और न्याय के बीच संतुलन, 18साल बनाम 16 साल।

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कुलवंत कौर की रिपोर्ट,:-

नई दिल्ली :नई दिल्ली में पत्रकारों के साथ एक प्रेस वार्ता और मीडिया संवाद आयोजित किया गया। विषय था “सहमति की आयु पॉक्सो के अंतर्गत: संरक्षण और न्याय के बीच संतुलन”। यह आयोजन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में आयोजित विषय “राष्ट्रीय परामर्श और रिपोर्ट 2.0 – बहस से परे: भारत में सहमति की आयु – आगे का रास्ता” के विमोचन के बाद किया गया।

यह राष्ट्रीय परामर्श नेटवर्क फॉर एक्सेस टू जस्टिस एंड मल्टीडिसिप्लिनरी आउटरीच फाउंडेशन (NAMO Foundation) द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें सेवा न्याय उत्थान फाउंडेशन और धर्मांश फाउंडेशन सहयोगी साझेदार के रूप में शामिल थे।

मीडिया संवाद के दौरान संगठनों ने राष्ट्रीय परामर्श की प्रमुख चर्चाओं, रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों और सिफारिशों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किए गए हस्तक्षेपों और राष्ट्रीय परामर्श से उभरने वाली मुख्य बातों की जानकारी दी। साथ ही बाल यौन शोषण से संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) के तहत वैधानिक सहमति की आयु को 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने के प्रस्ताव से जुड़े कानूनी, संवैधानिक, सामाजिक, चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक और नीतिगत प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की।

वक्ताओं ने बताया कि राष्ट्रीय परामर्श में न्यायविद, बाल अधिकार विशेषज्ञ, शोधकर्ता, चिकित्सा पेशेवर, मनोवैज्ञानिक, नीति-निर्माता, सिविल सोसाइटी संगठन और अन्य हितधारक शामिल हुए। इसका उद्देश्य सहमति की आयु से जुड़े बदलते कानूनी और नीतिगत विमर्श पर विचार करना था। परामर्श का समापन रिपोर्ट 2.0 – बहस से परे: भारत में सहमति की आयु – आगे का रास्ता के विमोचन के साथ हुआ। यह एक व्यापक नीति दस्तावेज है। रिपोर्ट का उद्देश्य राष्ट्रीय विमर्श को सिर्फ 18 बनाम 16 की द्विआधारी बहस से आगे ले जाकर एक मजबूत, अधिक संवेदनशील और पीड़ित-केंद्रित बाल संरक्षण ढांचा बनाना है।

मीडिया को रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों और सिफारिशों के बारे में बताया गया। रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से सिफारिश की है कि POCSO अधिनियम के तहत सहमति की वैधानिक आयु 18 वर्ष ही रहनी चाहिए। वक्ताओं ने कहा कि आज के किशोर ग्रूमिंग, भावनात्मक हेरफेर, दबाव, तस्करी, ऑनलाइन शोषण, सेक्सटॉर्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले दुरुपयोग और असमान शक्ति संबंधों जैसे बढ़ते खतरों का सामना कर रहे हैं।

हालांकि गैर-शोषणकारी किशोर संबंधों से जुड़ी चिंताओं को स्वीकार करते हुए यह भी कहा गया कि कार्यान्वयन की चुनौतियों को बच्चों को उपलब्ध ठोस कानूनी संरक्षण को कमजोर करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। इसके बजाय संस्थाओं को मजबूत करने, न्यायिक संवेदनशीलता बढ़ाने और जागरूकता तंत्रों पर ध्यान देना चाहिए।

वक्ताओं ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किए गए हस्तक्षेपों पर भी प्रकाश डाला, जिसका उद्देश्य सहमति की आयु घटाने के व्यापक कानूनी, संवैधानिक और नीतिगत प्रभावों की जांच में सहायता करना है, जो देश के संवैधानिक आदेश और सामाजिक ढांचे द्वारा निर्देशित हो।

मीडिया संवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पीड़ितों के वास्तविक अनुभवों पर केंद्रित था। यह बताया गया कि कई बच्चे ग्रूमिंग, हेरफेर, दबाव या शोषण को तुरंत नहीं पहचान पाते और बाद में ही ऐसे रिश्तों की अपमानजनक प्रकृति को समझते हैं। इन जीवंत अनुभवों ने बच्चों की रक्षा के मूल संवैधानिक आदेश को मजबूत किया है। साथ ही पीड़ितों की पुनर्स्थापना, गरिमा और जीवन को फिर से संवारने का सार्थक अवसर सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

वक्ताओं ने प्रोजेक्ट संकल्प का भी उल्लेख किया, जो वर्तमान में भोपाल, मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा एक अग्रणी पुनर्वास-केंद्रित पहल है। यह परियोजना पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाती है और इसमें मनोसामाजिक परामर्श, शिक्षा की निरंतरता, व्यावसायिक और कौशल विकास, आजीविका के अवसर, वित्तीय सशक्तिकरण, परिवार और समुदाय में पुनः एकीकरण और निरंतर मार्गदर्शन शामिल है। प्रोजेक्ट संकल्प का उद्देश्य पीड़ितों को सशक्त व्यक्ति के रूप में बदलना है। इस परियोजना से उभरने वाले अनुभव यह दर्शाते हैं कि भारत के बाल संरक्षण ढांचे में पुनर्वास और सशक्तिकरण को केंद्रीय स्तंभ बनाना कितना जरूरी है।

वक्ताओं ने आगे इस बात पर जोर दिया कि पुनर्वास, पुनर्स्थापना, वित्तीय स्वतंत्रता और दीर्घकालिक सशक्तिकरण को बाल संरक्षण प्रणाली के मापने योग्य परिणाम बनना चाहिए।

संवाद के अंत में वक्ताओं ने दोहराया कि सहमति की आयु पर बहस अंततः इस बात से जुड़ी है कि भारत किस तरह की बाल संरक्षण प्रणाली बनाना चाहता है। आगे का रास्ता वैधानिक संरक्षण को कम करने में नहीं, बल्कि संस्थाओं को मजबूत करने में है।

राष्ट्रीय परामर्श और प्रेस कॉन्फ्रेंस से उभरने वाला सामूहिक संदेश स्पष्ट था: भारत को सहमति की वैधानिक आयु 18 वर्ष पर ही बनाए रखनी चाहिए। साथ ही बाल संरक्षण संस्थाओं, पीड़ित पुनर्वास, वित्तीय सशक्तिकरण और दीर्घकालिक सहायता तंत्रों को मजबूत करना चाहिए। संरक्षण मजबूत रहना चाहिए। पुनर्वास को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

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