डी पीआई आई टी ने विवाहों के लिए संगीत लाइसेंसिंग पर जारी सार्वजनिक सूचना वापस ली

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी ) ने 24 जुलाई 2023 को जारी अपनी वह सार्वजनिक सूचना वापस ले ली है, जिसमें विवाह और उससे जुड़े आयोजनों के लिए संगीत लाइसेंसिंग शुल्क में छूट दी गई थी। यह निर्णय उन अपीलों के चलते लिया गया है जो संगीत कॉपीराइट अधिकारों से संबंधित नवंक्स कम्युनिकेशन्स पीवीटी एलटीडी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित हैं।

सार्वजनिक सूचना की यह वापसी नवंक्स कम्युनिकेशन्स के कॉपीराइट अधिकारों को एक बार फिर मजबूत करती है। इसके बाद अब विवाह समारोहों और उनसे जुड़े आयोजनों जैसे संगीत, रिसेप्शन, डीजे नाइट और कॉकटेल पार्टियों के लिए कॉपीराइट धारक नवंक्स कम्युनिकेशन्स से उचित संगीत लाइसेंस लेना आवश्यक हो गया है।

इस स्थिति में आयोजन स्थल, इवेंट आयोजक और इवेंट प्लानर अपने किसी भी संगीत-आधारित कार्यक्रम के लिए नवंक्स का कॉपीराइट लाइसेंस अनिवार्य रूप से प्राप्त करेंगे। अनुपालन न करने पर कॉपीराइट उल्लंघन की कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें आदेश (इंजंक्शन), हर्जाना या आपराधिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई भी शामिल हो सकती है।

नवंक्स कम्युनिकेशन्स वह एकमात्र लाइसेंसिंग संस्था है जिसे भारत के लगभग सभी प्रमुख बॉलीवुड और भारतीय संगीत लेबलों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इसमें हिन्दुस्तान के लगभग 75 फीसदी प्रमुख मनोरंजन संगीत लेबल शामिल हैं जैसे सारेगामा /एचएमवी , यश राज म्यूजिक , जी म्यूजिक , टिप्स म्यूजिक , शेमरू म्यूजिक , रेड रिब्बोन आदि।

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