

सबवे के खिलाफ भावना बजाज की उपभोक्ता शिकायत सफल; ₹20,000 मुआवज़ा देने के आदेश
नई दिल्ली के लाजपत नगर निवासी भावना बजाज द्वारा लाजपत नगर–II स्थित सबवे आउटलेट के खिलाफ दायर उपभोक्ता शिकायत पर ज़िला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग–II, नई दिल्ली ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है।
शिकायतकर्ता भावना बजाज ने अपने द्वारा ऑर्डर किए गए वेज शम्मी सैंडविच में जिंदा कीड़ा पाए जाने की घटना के आधार पर शिकायत दर्ज कराई थी। आयोग ने प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर सबवे आउटलेट को बासी तथा असुरक्षित खाद्य सामग्री परोसने का दोषी पाया तथा इसे घोर लापरवाही की श्रेणी में माना।
आयोग ने एवर्सब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ₹20,000 का मुआवज़ा तीन माह के भीतर अदा करने के निर्देश जारी किए हैं।
मामले की पैरवी एडवोकेट मृदुला शर्मा, एसोसिएट, लेक्स ज्यूरिस्ट्स द्वारा की गई। उल्लेखनीय है कि लेक्स ज्यूरिस्ट्स जोकी , एक प्रतिष्ठित विधि फर्म है, ने इस प्रकरण में पूरा कानूनी सहयोग निःशुल्क प्रदान किया और नोटिस भेजने, वाद दायर करने तथा केस की सुनवाई में किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया।
यह निर्णय उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा, खाद्य सुरक्षा के मानकों को सुदृढ़ करने तथा संस्थानों को जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
