दिल्ली निर्वाचन आयोग ने राजनैतिक पार्टियों को विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2026_ के बारे में जानकारी दी।

दिल्ली निर्वाचन आयोग ने राजनैतिक पार्टियों को विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2026_ के बारे में सहयोग की अपील की।

नई दिल्ली :”कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति शामिल न हो”इस उद्देश्य से दिल्ली निर्वाचन आयोग के कार्यालय मे दिल्ली की मुख्य राजनितिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को दिल्ली मे होने वाले पुनरीक्षण के बारे मे विस्तार से जानकारी दी वहीं उनके सुझाओ पर भी चर्चा की और पुरे कार्यक्रम शेड्यूल के बारे मे भी जानकारी दी।

दिल्ली SIR-2026 का शेड्यूल
तिथि अनुसार सभी गतिविधियां समय,तैयारी/ट्रेनिंग और प्रिंटिंग 20.06.2026 से 29.06.2026,BLOs द्वारा घर-घर दौरा करेंगे, 30.06.2026 से 29.07.2026,मतदान केंद्रों का युक्तिकरण 29.07.2026 तक वहीं, मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 05.08.2026 को किया जाएगा, उसके बाद
सभी से दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 05.08.2026 से 04.09.2026 करा सकेंगे
अंत मे सभी आपत्तिया,दावो पर चरण वध तरीके से -आपत्तियों का निपटारा 05.08.2026 से 03.10.2026 किया जाएगा। वहीं, अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 07.10.2026 किया जा सकेगा।
दिल्ली निर्वाचन आयोग के सीईओ ने विज्ञप्ति मे जानकारी दी की अब घर-घर गणना 30 जून से 29 जुलाई 2026 तक BLO हर घर जाएंगे।
निवासियों को गणना फॉर्म: हर मौजूदा वोटर को BLO से दो कॉपी में फॉर्म मिलेगा। एक भरकर BLO को लौटाएं और पावती अपने पास रख सकते है।


उन्होंने बताया कि सभी आये राजनीतिक दलों मे दिल्ली की AAP, BJP, BSP, CPI(M) और INC के प्रतिनिधि उपस्थित रहें, सभी दलों ने पुरे सहयोग का भरोसा दिया। वहीं, कई मामलो मे खास जानकरी मांगी गई जिसमे सेल्फ मैपिंग, प्रोजेनी मैपिंग, 2002 की मतदाता सूची से मैपिंग न होने वाले मामले, और SIR के बाद दिल्ली शिफ्ट हुई विवाहित महिलाओं के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया किस प्रकार पूरी होंगी।
सी ई ओ ने जानकरी दी की इसमें पूरी प्रकिया मे दिल्ली के वोटर को क्या करना है
BLO का इंतज़ार करें: 30 जून से 29 जुलाई के बीच आपके घर आएंगे। संबंधित
दस्तावेज तैयार रखें: पिछली SIR से जानकारी मिलान के लिए। ड्राफ्ट लिस्ट चेक करे जो 5 अगस्त 2026 को जब प्रकाशित होंगी
प्रकाशित सूची मे दावा/आपत्ति दर्ज समय से करें नाम न हो या गलती हो तो 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 के बीच आवेदन करना अनिवार्य है।
वहीं यह SIR सिर्फ दिल्ली के वोटरों के लिए है ।

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