पुरे देश में लागू करेंगे SIR,विशेष गहन पुनः निरिक्षण शरू होगा :चुनाव आयोग।

भारत निर्वाचन आयोग ने पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision -SIR) प्रारंभ करने का निर्णय लिया है।

  • मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO), दिल्ली के कार्यालय ने दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के सफल संचालन हेतु तैयारियाँ प्रारंभ कर दी हैं।
  • सामान्य जनता की सुविधा के लिए, वर्ष 2002 में हुए विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची तथा वर्तमान विधानसभा क्षेत्रों का 2002 के विधानसभा क्षेत्रों से मिलान (Mapping) CEO, दिल्ली की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

17 सतिम्बर, 2025

सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि आयोग ने निर्वाचन नामावलियों की शुचिता बनाए रखने के अपने संवैधानिक दायित्व के निर्वहन हेतु पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रारंभ करने का निर्णय लिया है।

CEO, दिल्ली कार्यालय ने भी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के सफल संचालन की तैयारियाँ प्रारंभकर दी हैं। सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ स्तर अधिकारियों (BLOS) की नियुक्ति कर दी गई है। संबंधित सभी अधिकारियों जैसे जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी तथा बूथ स्म अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

सामान्य जनता की सुविधा हेतु, वर्ष 2002 में हुए विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची CEO, दिल्ली की वेबसाइट पर लिंक https://www.ceodelhi.gov.in/Electoral Roll 2002.aspx पर उपलब्ध कराई गई है।

साथ ही, वर्तमान विधानसभा क्षेत्रों का वर्ष 2002 के विधानसभा क्षेत्रों से मिलान (Mapping) भी कर दिया गया है, जो CEO दिल्ली की वेबसाइट पर लिंक https://ceodelhi.gov.in/SIR2025.aspx पर उपलब्ध है।

सामान्म जनता से अनुरोध है कि वे वर्ष 2002 की मतदाता सूची देखकर उसमें अपना नाम, पिता/माता का नाम अवश्य सत्मापित करें। यह प्रक्रिया BLOS द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान घर-घर (House to House H2H) भ्रमण के समय सहायक सिद्ध होगी, जब BLOS जनसाधारण से आवश्यक दस्तावेजों सहित गणना प्रपत्र (Enumeration Form) (दो प्रतियों में वितरित) भरवाएँगे। जिन व्यक्तियों के नाम वर्ष 2002 एवं 2025 की मतदाता सूची दोनों में सम्मिलित हैं, उन्हें केवल गणना प्रपत्र के साथ वर्ष 2002 की मतदाता सूची का अंश प्रस्तुत करना होगा।

ऐसे मामलों में जहाँ वर्तमान निर्वाचक का नाम वर्ष 2002 की मतदाता सूची में नहीं है, परंतु उसके माता-पिता (पिता/माता) का नाम उस सूची में है, वहाँ उस निर्वाचक को अपने एक पहचान दस्तावेज के साथ गणना प्रपत्र तथा अपने माता-पिता की वर्ष 2002 की मतदाता सूची का अंश प्रस्तुत करना होगा।

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