एडवोकेट सुभाष तवर :-

क्या करिश्मा कपूर के बच्चों को मिलेगा पिता संजय कपूर की संपत्ति में अधिकार,क्या कहता है कानून?
नई दिल्ली। संजय कपूर की पूर्व पत्नी करिश्मा कपूर के बच्चों का पिता की संपत्ति में अधिकार का हाई प्रोफाइल मामला दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है। जून 2025 में संजय कपूर की आकस्मिक मौत के बाद संजय कपूर एवं एवं पूर्व पत्नी करिश्मा कपूर की बेटी समांयका(20) एवं कियान(15) ने दिल्ली हाई कोर्ट में पिता की संपत्ति में अपने हिस्से के लिए दावा ठोका है। संजय कपूर की कुल संपत्ति 30,000 करोड़ की है। संजय कपूर की पूर्व पत्नी के बच्चों का कहना है कि उनकी सौतेली मां प्रिया सचदेवा ने पिता के वसीयतनामा को 7 हफ्ते तक छुपा कर रखा तथा उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया। इस संबंध में दिल्ली के वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाष तंवर ने पैतृक संपत्ति में बच्चों के अधिकार पर कानूनी जानकारी देते हुए कहा कि पति पत्नी के बीच तलाक उनका अपना निजी मामला है। अगर उन दोनों के बीच बच्चों के फाइनेंशियल सेटलमेंट को लेकर भी कोई एग्रीमेंट हुआ है तब भी पिता की संपत्ति में बच्चों का अधिकार प्रभावित नहीं होता। अधिवक्ता सुभाष तंवर ने बताया कि हिंदू सकसेशन एक्ट 1956 ऐसे मामलों में बच्चों का अधिकार संरक्षित करता हैं। अगर पिता के द्वारा कोई वसीयतनामा बनाया गया है तो वह सिर्फ बटवारा के तरीके एवं संबंधित उत्तराधिकारियों के अनुपातिक हिस्से को दर्शाता है। लेकिन इससे पिता की संपत्ति में बच्चों के अधिकार को चुनौती नहीं दी जा सकती। एडवोकेट तंवर ने कहा कि पैतृक संपत्ति में से पुत्र, पुत्री, विधवा एवं मां का बराबर का हिस्सा हिंदू सकसेशन एक्ट 1956 सुनिश्चित करता है। उन्होंने बताया कि अगर पिता का कोई वसीयतनामा देर से प्रस्तुत किया जाए या उसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी की जाए तो कोर्ट को यह अधिकार है कि वह उस वसीयतनामा को निरस्त कर दे।
