राजस्थान शिक्षा विभाग को असंवैधानिक पत्र पर जारी नोटिस शिक्षा विभाग में हड़कंप।

बंसी लाल रिपोर्ट :-

जयपुर। भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स एसोसिएशन की राज्य इकाई राजस्थान राज्य हिन्दुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स सचिव विजय वर्मा को काम करने से मना करने के आदेश पर उच्च न्यायालय ने शिक्षा विभाग को नोटिस जारी की। शिक्षा विभाग के अधिकारी द्वारा दिल्ली में पंजीकृत तथा केंद्रीय सरकार से मान्यता एवं संपूर्ण देश में कार्य करने की अनुमति प्राप्त राष्ट्रीय संस्था को राज्य में काम करने से अवरुद्ध करने का पत्र जारी किया था। संस्था के एक पूर्व कर्मचारी द्वारा हमनाम संस्था हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स उदयपुर का जिला स्तरीय पंजीयन कर लिया गया। अल्पकाल में ही जिला स्तरीय पंजीयन को राज्य स्तरीय पंजीयन में बदलकर उसका प्रमाण पत्र शिक्षा विभाग को दिखाया गया और हिस्कागा के लिए जारी अनुदान राशि प्राप्त गई।
राष्ट्रीय मुख्यालय के संज्ञान में यह जानकारी आने के बाद राजस्थान इकाई राजस्थान राज्य हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स के राज्य सचिव विजय कुमार ने राजस्थान उच्च न्यायालय के संपर्क किया। दस्तावेजों को देखते हुए उच्च न्यायालय में इस संबंध में तुरंत शिक्षा विभाग अधिकारी द्वारा जारी पत्रादेश पर स्थगन आदेश जारी कर दिया तथा शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किए हैं। वहीं उपरजिस्ट्रार सहकारी समितियां उदयपुर द्वारा भी उदयपुर संचालित संस्था हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स राजस्थान राज्य को मिलते जुलते नाम से पंजीयन होने के कारण नाम परिवर्तन हेतु निर्देश जारी करते हुए लिखा हे कि मिलते जुलते नाम होने से से नाम का दुरुपयोग होना बताया है। इस हेतु भारत सरकार के युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय की तरफ से भी शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार को अवगत कराया है कि हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स एसोसिएशन S 33939 संस्था ही केंद्रीय मंत्रालय से मान्यता प्राप्त संस्था है तथा हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स
राजस्थान राज्य उदयपुर पंजिकारण संख्या 100052/21.12.2017 को भारत सरकार से मान्यता प्रदान नहीं की गई है।
अदालत के स्थगन आदेश सहित सरकार को नोटिस जारी होने की सूचना प्राप्त होने के उपरांत संपूर्ण शिक्षा विभाग में खलबली है। इस संबंध में अवैध तौर से कार्यरत सदस्यों के विरुद्ध भी कानूनी कार्यवाही के लिए प्राथमिक की दर्ज की जा चुकी है।

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